
ड्रग्स की बुराई पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध, गुजरात स्पेशल नार्को रिवॉर्ड स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य
रिवॉर्ड पॉलिसी के तहत मादक पदार्थों की सूचना देने वाले को जब्त खेप की कीमत की 20 फीसदी तक की राशि नकद पुरस्कार के रूप में दी जाती है
गांधीनगर, 9 जनवरी : मादक पदार्थों (ड्रग्स) की बुराई आज महानगरों की सीमाओं को लांघकर गांवों तक पहुंच गई है, ऐसे में गुजरात सरकार इस सामाजिक बुराई के खतरे को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है।मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने 2021 में मादक पदार्थों की सूचना देने वाले को पुरस्कार देने के लिए पहली नार्को रिवॉर्ड पॉलिसी लागू की थी। इस नीति के परिणामस्वरूप ड्रग्स की जब्ती में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। अक्टूबर, 2021 में रिवॉर्ड पॉलिसी लॉन्च होने के बाद से दिसंबर, 2024 तक 16,155 करोड़ रुपए कीमत की 87,607 किलो ड्रग्स जब्त की गई हैं। गुजरात नारकोटिक्स रिवॉर्ड पॉलिसी के माध्यम से युवाओं को नशीले पदार्थों के चंगुल से छुड़ाने और ड्रग्स पैडलरों पर शिकंजा कसने की दिशा में आगे बढ़ा है।
नार्को रिवॉर्ड पॉलिसी लॉन्च करते समय गृह राज्य मंत्री श्री हर्ष संघवी ने कहा था, “ड्रग की बुराई हमारे समाज को कमजोर कर देगी, इसलिए यह आवश्यक है कि युवा इससे दूर रहें। ड्रग्स के सेवन से कुछ समय के लिए उत्तेजना या उत्साह का भाव महसूस किया जा सकता है, लेकिन लंबे समय तक इसका उपयोग हमारे शरीर को बहुत ही खतरनाक नुकसान पहुंचाता है। यदि युवाओं को किसी ऐसे स्थान के बारे में पता चले, जहां ड्रग्स बेची जाती हैं, तो उन्हें पुलिस और राज्य के गृह विभाग को इसकी सूचना देनी चाहिए।”
दूसरा, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट (एनडीपीएस एक्ट), 1985 के अंतर्गत अधिकृत अधिकारी, जो अवैध पदार्थों को जब्त करते हैं, सफल जांच और अभियोजन चलाते हैं तथा जांच के बाद के कार्यों के जरिए अपराध को सिद्ध करते हैं।
तीसरे मामले में, अन्य विभाग के ऐसे अधिकारी, जिन्होंने एनडीपीएस एक्ट, 1985 के प्रावधानों के उल्लंघन का पता लगाने में सहायता की है।
ड्रग्स के खिलाफ जंग : गुजरात स्पेशल रिवॉर्ड स्कीम शुरू करने वाला पहला राज्य
गुजरात पुलिस ने ड्रग्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है, और इसलिए ही वह ड्रग्स पकड़ने के मामले में देश भर में अग्रणी है। गुजरात मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से मुखबिरों के लिए रिवॉर्ड पॉलिसी शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है। ड्रग्स के कारोबार को नेस्तनाबूद करने के प्रयासों में पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ-साथ मुखबिर भी अहम भूमिका निभाते हैं। गुजरात सरकार ने मुखबिरों के जोखिम को ध्यान में रखते हुए और राज्य में नशीले पदार्थों के कारोबार पर नकेल कसने के लिए पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों और मुखबिरों को प्रोत्साहन देने के लिए नारकोटिक्स रिवॉर्ड पॉलिसी शुरू की है। इस पॉलिसी का कार्यान्वयन सरकार के गृह विभाग के अंतर्गत किया जाता है।किन मामलों में दिया जाता है रिवॉर्ड
नार्को रिवॉर्ड पॉलिसी के अंतर्गत ऐसे मुखबिर जिनके द्वारा दी गई गुप्त सूचना के आधार पर नारकोटिक्स ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक पदार्थों तथा एनडीपीएस एक्ट, 1985 के तहत अवैध रूप से अर्जित संपत्ति की जब्ती होती है।दूसरा, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट (एनडीपीएस एक्ट), 1985 के अंतर्गत अधिकृत अधिकारी, जो अवैध पदार्थों को जब्त करते हैं, सफल जांच और अभियोजन चलाते हैं तथा जांच के बाद के कार्यों के जरिए अपराध को सिद्ध करते हैं।
तीसरे मामले में, अन्य विभाग के ऐसे अधिकारी, जिन्होंने एनडीपीएस एक्ट, 1985 के प्रावधानों के उल्लंघन का पता लगाने में सहायता की है।

Post a Comment